सौर सुजला योजना के तहत राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों को सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप प्रदान करेगा जिससे वे अपनी भूमि पर कृषि व सिंचाई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे खेत जहां बिजली की सुविधा नही है वैसे खेत के किसान सौर सुजला योजना का लाभ ले सकते है।
योजना के तहत वितरित सोलर पम्पों के प्रकार
सौर सुजला योजना के तहत लाभार्थियों को 2 तरह के सोलर पंप वितरित किये जायेंगे। इन सोलर पम्पों की क्षमता और विन्यास अलग -2 होगा। इनमे से पहला सोलर पंप 3HP का है। यह छोटे पैमाने के किसानों के लिए उनकी सिंचाई गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरा सोलर पंप 5HP का है जिसकी क्षमता अधिक है और यह ज्यादा पानी को पंप कर सकता है। यह माध्यम से उच्च पैमाने के किसानों के लिए उनकी सिंचाई गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये दोनों ही सोलर पंप अत्यधिक कुशल हैं और क्रेडा द्वारा इन पम्पों के स्थापना और रख-रखाव में तकनीकी सहायता दिया जाता है।
आवश्यक दस्तावेज
■आवेदन पत्र
■बोर के साथ हितग्राही का फोटो
■नक्शा खसरा बी1
■ऋण पुस्तिका की छाया प्रति
■बैंक पासबुक की छायाप्रति
■जाति प्रमाण पत्र
■आधार कार्ड की छायाप्रति
■मोबाइल नम्बर
इस योजना के लिए कृषि विभाग में हितग्राही अपना आवेदन जमा कर सकते है।
आवेदन का पंजीकरण कैसे करें
इस योजना के लाभार्थियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का कृषि विभाग मुख्य पंजीयन प्राधिकरण है। किसान आवेदन करने के लिए मुक्त है पर रियायती दरों में सोलर पंप बांटने के लिए योग्य पात्रों को चयन कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा। इस योजना के लिए आवेदन पत्र ब्लॉक कार्यालयों और कृषि कार्यालयों में उपलब्ध है। आवेदन को ठीक से भर कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ केवल कृषि कार्यालयों में प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन प्राप्त होने के बाद क्रेडा द्वारा जांच की जाती है की आवेदक इस योजना के लिए योग्य पात्र है या नही।
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