सावधान:- खरीदने जा रहे है खेती-बाड़ी का सामान,तो इन बातों का रखे ध्यान।
जब भी कोई किसान भाई अपने खेत के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशकों को खरीदना चाहता है, तो निम्न बातो का जरूर ध्यान रखें क्योंकि गुणवत्ता युक्त कृषि आदान सामग्रियों के उपयोग से ही पैदावार अच्छी होगी।
आज की कड़ी में डॉ गजेंन्द्र चन्द्राकर वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर बताएंगे कि सहकारी समिति या निजी संस्था से आदान सामग्रियों को खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
⭕किसानों को लाइसेंस वाली दुकान से ही खाद, बीज और कीटनाशक खरीदना चाहिए।
⭕इस संबध में ब्लॉक में कृषि कार्यालय से भी जानकारी ले सकते हैं।
⭕जब भी इन तीनों चाजों को खरीदें, तो ध्यान दें कि ये सीलबंद हों, साथ ही अवधि समाप्त होने की तारीख भी देख लें।
⭕किसान भाई खरीद करने पर दुकानदार से पक्का बिल ज़रूर लें, उस बिल में लाइसेन्स नंबर, पूरा नाम, पता और हस्ताक्षर होना चाहिए. इसके बाद बिल में उत्पाद का नाम, लॉट नंबर, बेन्च नंबर, और तारीख़ भी देखें।
⭕ध्यान दें कि उर्वरक बैग पर फर्टिलाईज़र, बायोफर्टीलाईज़र, ऑर्गेनिक फर्टीलाईज़र या नॉन-एडीबल, डी-ओइल्ड केक फर्टीलाइज़र जैसे शब्द लिखे होते हैं, अगर किसी बैग पर ऐसे शब्द नहीं लिखे हैं, तो वह बैग न खरीदें।
⭕अगर इनकी गुणवत्ता मे कोई भी संदेह होता है, तो तुरंत नज़दीकी कृषि कार्यालय या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
⭕रासायनिक बैग, बीज के बैग या कीटनाशक की बोतल सीलबंद है, यह चेक करके ही खरीदें, यह भी जांच लें कि वस्तु की अवधि समाप्त तो नहीं हुई है।
⭕खरीद की वस्तु का पक्का बिल लें, बिल में लाइसेन्स नंबर, पूरा नाम, पता और हस्ताक्षर होने चाहिए। बिल मे उत्पाद का नाम, लॉट नंबर, बेन्च नंबर, और दिनांक दर्शाया गया हो उससे वस्तु के साथ मिला के देखें।
⭕किसानों के द्वारा कीटनाशनक के दुरुप्रयोग पर फसल चौपट होने के बावजूद कोई मुआवजा नहीं मिल पाता क्योंकि किसान के पास उक्त कंपनी या दुकान से सामान खरीदने की पक्की रसीद नहीं होती है।
⭕वृद्धी कारक (ग्रोथ हार्मोंस) समेत जंतुनाशक दवाई पर सेन्ट्रल इन्सेक्टीसाइड बोर्ड के द्वारा दिए गये सी आई बी रजिस्ट्रेशन नंबर और उत्पादन लाइसेन्स पर 45 अंश के कोने मे हीरे (डायमंड) के आकार मे बने वर्गों के दो त्रिकोण में लाल, पीला, नीला या हरे रंग में उसके जहरीलेपन की निशानी की चेतावनी लिखी होती है। अगर बोतल,पाउच, पैकेट या बैग पर यह न दर्शाया हो तो उसको कभी न खरीदें।
⭕किसान भाई बीज चाहे उधार खरीदें या नगद
विक्रेता से पक्का बिल जरूर लेवें। बीज प्रायवेट कंपनी का हो, शासकीय संस्था का हो या सहकारी संस्था का हो बीज लेते समय बोरी या पैकेट का फोटो एवं बिल को अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी को जरूर दिखाए।
⭕बीज की बुआई के के बाद बोरी/पैकेट टैग को एवं बिल को अवश्य सम्हालकर रखे ताकि कोई नुकसान होने पर सम्बंधित कम्पनी की शिकायत सम्बंधित विभाग एवं अधिकारी से की जा सके।
⭕सम्बंधित बीज का लैब टेस्ट रिपोर्ट एवं लाइसेंस की कॉपी अपने व्हाट्सएप में सम्हालकर जरूर रखे।
⭕बीज के पैकेट के साथ मिलने वाले अथवा कम्पनी के विज्ञापन वाले पैम्फ्लेट को जिसमे गुण एवं उपयोग विधि लिखा हो उसे भी सम्हालकर रखें।
किसान भाई खाद बीज को खरीदते समय सम्बंधित प्रतिष्ठान से पक्का बिल जरूर ले एवम बीज के पैकेट और पैकेट में लगा हुआ टैग/ लेबल को संभाल कर अपने पास रखे।
बीज बुआई से पहले छोटे स्तर पर बीजो के अंकुरण का परीक्षण अवश्य करे,ततपश्चात ही खेत पर बीज की बुवाई करे। तब भी यदि बीज में अंकुरण या बाली ख़राब या नही निकलने की दशा में नजदीकी कृषि विभाग व राजस्व विभाग के अधिकारी और गांव के किसान व जनप्रतिनिधियों के समकक्ष पंचनामा बनाकर साथ में बिल की प्रति लगा कर आवेदन कर सकते है।
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